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मौत बांट रही फैक्ट्री की रिपोर्ट की तलब

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सिस्टम की टूटी नींद, बफावत की शहद फैक्ट्री को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी का नोटिस

मेरठ। दौराला के गांव बफावत गेसूपुर में मौत बांट रही शहद फैक्ट्री को लेकर आखिरकार सिस्टम की नींद टूट ही गयी। इस फैक्ट्री को चलाने वालों को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने नोटिस भेजकर कई बिंदुओं पर जवाब तलब किया है। यहां यह भी याद रहे की इसी साल बीते माह मई/जून में भी अफसरों का एक बड़ा अमला इस फैक्ट्री में पहुंचा था। उस अमले के अफसर करीब बीस घंटे तक फैक्ट्री में मौजूद रहे, लेकिन उन्होंने किस प्रकार की कार्रवाई की होगी इसका अंदाजा गांव वालों में फैल रही जानलेवा कैंसर बीमारी के प्रकोप से लाया जा सकता है।

कई बिंदुओं पर मांगा है जबाव

क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी के नोटिस में कई बिंदुओं पर जबाव मांगा गया है। शैलेन्द्र कुमार डायरेक्टर मैसर्स Raj Apiaries Exim Private Limited, Village-Geshupur Bafawat, Daurala से कहा गया है कि इकाई से जनित गन्दा व कैमिकल युक्त पानी तालाब व खुले में डाले जाने से आस-पास के भूजल और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँच रहा है, जिससे आम जनता का जीवन दुर्लभ हो गया फैक्ट्री के द्वारा बिना किसी उपचार के दूषित कैमिकल युक्त गन्दा पानी सीधे जमीन में और तालाब में छोड़ा जा रहा है है। फैक्ट्री के पास एक प्राइमरी स्कूल है। खुले में प्रदूषित पानी होने से स्कूल में बदबू व बीमारी फैल रही है। प्रदूषित व लोगों में दमा श्वसन की बीमारी फैल रही है।” शिकायतकर्ताओं द्वारा गन्दे कैमिकल युक्त पानी व प्रदूषित वायु की रोकथाम कर कार्यवाही की जाए।

खेतों में निस्तारित

नोटिस में कहा गया है कि प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह हेतु स्थापित ईटीपी का संचालन एवं रख-रखाव उचित प्रकार से नहीं किया जाता पाया गया। ईटीपी के आउटलेट से जनित उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत किये बिना सीधे इकाई के समीप खेत में निस्तारित किया जाता पाया गया। उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करे। प्रक्रिया जनित उत्प्रवाह को मानकों के अनुरूप शोधित कर ही निस्तारित एवं औद्योगिक परिसर के अन्दर सिंचाई में प्रयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाये । ईटीपी के इनलेट एवं आउटलेट पर फ्लो मापन हेतु वाटर मीटर स्थापित नहीं पाया गया। उक्त को तत्काल स्थापित कर सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इक्वलाइजेशन टैंक से अशोधित उत्प्रवाह को सीधे अग्निशमन व्यवस्था से जोड़ा गया है। उक्त पाइपलाइन पर फ्लो मीटर स्थापित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उत्पाद, प्रयुक्त जल एवं निस्तारित उत्प्रवाह सम्बन्धी लॉगबुक मेनटेन किया जाना सुनिश्चित किया जाये एवं उक्त लॉगबुक को निरीक्षण के समय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति (जल एवं वायु) आदेश में अंकित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। ईटीपी के आउटलेट से शोधित उत्प्रवाह के नमूने की विश्लेषण आख्या एक्रिडेटिड प्रयोगशाला से कराकर प्रेषित किया जाये। ब्वॉयलर से सम्बद्ध चिमनी से जनित गैसीय उत्सर्जन की मॉनीटरिंग रिपोर्ट एक्रिडेटिङ प्रयोगशाला से कराकर प्रेषित किया जाये। इस संबंध में 30 सितंबर तक रिपोर्ट तलब की गयी है। साथ ही नोटिस में यह चेतावनी दी गयी है कि अन्यथा की दशा में इकाई के विरुद्ध की गयी किसी भी प्रतिकूल कार्यवाही का संपूर्ण उत्तदायित्व शहद फैक्ट्री संचालकों का होगा।

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