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दो टूक! तारीख पे तारीख स्वीकार्य नहीं

दो टूक! तारीख पे तारीख स्वीकार्य नहीं

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दो टूक! तारीख पे तारीख स्वीकार्य नहीं
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नई दिल्ली। देश भर के हाईकोर्ट में मामलों को निपटाने खासतौर से जमानत संबंधित मामलों को निपटाने को लेकर हो रही देरी से देश की सबसे बड़ी अदालत आहत और नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के उच्च न्यायालयों (HC) में लंबित जमानत याचिकाओं की भारी संख्या और सुनवाई में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताते हुए मामलों के त्वरित निपटारे के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सर्वोपरि मानते हुए जमानत याचिकाओं को फास्ट-ट्रैक करने को कहा है।

सुप्रीमकोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा है कि तय मियाद में मामलों को निपटारा किया जाना बेहद जरूरी है। उच्च न्यायालयों को जमानत याचिकाओं के निपटारे के लिए एक बाहरी समय-सीमा (deadline) निर्धारित करनी चाहिए। जमानत मामलों की सुनवाई सप्ताह या पखवाड़े में नियमित होनी चाहिए। देरी से बचने के लिए सॉफ्टवेयर-आधारित प्रणाली के माध्यम से इन्हें स्वतः (automatically) सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। सरकारी वकीलों या एजेंसियों के अनुरोध पर बिना किसी पुख्ता वजह के बार-बार सुनवाई नहीं टाली जानी चाहिए।जमानत मामलों की पहली सुनवाई से पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य कर दिया गया है।

इलाहाबाद व पटना हाईकोर्ट पर नजर

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद और पटना उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की भारी संख्या का विशेष रूप से उल्लेख किया है और वहां मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए एक निश्चित तंत्र विकसित करने को कहा है। एनडीपीएस (NDPS) जैसे मामलों में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) रिपोर्ट समय पर प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को राज्य के अधिकारियों के साथ यह मुद्दा उठाने को कहा गया है।

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