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सौरभ हत्याकांड: गर्भवती मुस्कान की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने कहा—गंभीर अपराध में राहत नहीं

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मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। मुस्कान के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि वह गर्भवती है, इसलिए उसे जमानत दी जाए। हालांकि, अदालत ने इस तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि गर्भावस्था किसी जघन्य अपराध में राहत का आधार नहीं हो सकती।

अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि सौरभ की हत्या बेहद निर्मम तरीके से की गई थी। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर उन्हें एक नीले ड्रम में सीमेंट के साथ भरकर छिपाया गया था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हुए चाकू और ड्रम को आरोपियों की निशानदेही पर बरामद किया है। इसके अलावा, मुस्कान के माता-पिता ने भी उसके खिलाफ बयान दर्ज कराए हैं।

अपर जिला जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि हत्या के इस निर्मम मामले में जमानत का कोई उपयुक्त आधार नहीं बनता। इस फैसले के बाद मुस्कान और साहिल कोर्ट में फूट-फूट कर रो पड़े। सूत्रों के अनुसार, मुस्कान की वकील अब हाईकोर्ट में अपील की तैयारी कर रही हैं।

यह हत्याकांड 3 मार्च को मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के डंडिरा नगर में सामने आया था। पुलिस के अनुसार, मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद दोनों ने शव को टुकड़ों में काटकर एक नीले ड्रम में सीमेंट डालकर छिपा दिया था। अगली सुनवाई 9 मई को निर्धारित की गई है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जाएगी। स्थानीय लोगों में इस हत्याकांड को लेकर भारी आक्रोश है और वे आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं।

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