मेरठ/नगर निगम स्थिरत खसरा संख्या 6041 मामला नगर निगम अफसरों के गले की फांस बन गया है। इस मामले के मालिकाना हक को लेकर हाईकोर्ट में आरटीआई एक्टिविस्ट राहुल ठाकुर की ओर से दायर की गयी याचिका सुनवाई चल रही है। बकौल राहुल ठाकुर हाईकोर्ट में इस मामले में अब अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। नई सड़क स्थित खसरा संख्या 6041 को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मालिकाना हक को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिए जाने के बाद यह मामला नगरायुक्त के गले की फांस बन गया है। दरअसल इस जमीन के मालिकाना अलीगढ़ निवासी माथुर परिवार के पास बताया जाता है। हालांकि यह जमीन कई दशक से यहां लावारिस अवस्था में पड़ी है। जमीन के असली मालिक का निधन हो चुका है, लेकिन बताया जाता है कि निधन से पहले ही उन्होंने इसकी पावर ऑफ अटारनी किसी रिश्तेदार को दे दी थी। उसी रिश्तेदार के आधार को लेकर हाईकोर्ट में याचिका यादर की गयी है। इस याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम मेरठ से जमीन के मालिकाना हक को लेकर पेपर पेश करने को कहा है। इस जमीन के मालिकाना हक को लेकर एक वाद एसडीएम की कोर्ट में भी चल रहा है। राहुल ठाकुर का कहना है कि मालिकाना हक के मामले में नगर निगम बार-बार हाईकोई से समय मांग रहा है, लेकिन पेपर प्रस्तुत नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि अब इस मामले में अगली सुनवाई अगले सप्ताह होने जा रही है।
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