Home उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन भूमि पर सड़क निर्माण रोका, कुलपति नियुक्ति पर फैसला सुरक्षित रखा
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हाईकोर्ट ने वन भूमि पर सड़क निर्माण रोका, कुलपति नियुक्ति पर फैसला सुरक्षित रखा

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पर्यावरण, शिक्षा, विकास और कानूनी मामलों पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता व जस्टिस सुभाष उपाध्याय की बेंच ने वन भूमि अवैध सड़क, कृषि प्लाटिंग व मंदिर मरम्मत जैसे जनहित याचिकाओं पर सख्त रुख अपनाया। कई मामलों में अगली सुनवाई की तारीखें निश्चित की गईं।

पिथौरागढ़ में वन भूमि पर सड़क पर रोक
पिथौरागढ़ जिले के थल तहसील सुनेती गांव में वन विभाग की जमीन पर बिना अनुमति हरे-भरे पेड़ काटकर सड़क बनाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। भास्कर चंद्र जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने वन सचिव से प्रगति रिपोर्ट मांगी। प्रशासन से पेड़ कटाई व अनुमति पर स्पष्टीकरण तथा केंद्र सरकार से रोकथाम उपाय पूछे। कृष्णा जोशी व मोहन जोशी को नोटिस जारी, अगली सुनवाई 1 अप्रैल 2026।

गढ़वाल यूनिवर्सिटी कुलपति नियुक्ति पर फैसला सुरक्षित
हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. प्रकाश सिंह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली प्रो. नवीन प्रकाश नौटियाल की याचिका पर सुनवाई हुई। यूजीसी विनियम 2018 व संविधान के अनुच्छेद 14-16 का उल्लंघन बताते हुए चेयर प्रोफेसर अनुभव को अमान्य कहा। मुख्यपीठ ने सभी पक्षकारों को सुनकर निर्णय सुरक्षित रख लिया।

हरिद्वार-रुड़की में कृषि भूमि प्लाटिंग पर सख्ती
हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) द्वारा 2018 व 2024 के हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ कृषि-बाग भूमि पर प्लाटिंग अनुमति को अतुल कुमार चौहान की याचिका में चुनौती दी गई। कोर्ट ने एचआरडीए को एक सप्ताह में आदेश वापस लेने को कहा, अन्यथा अवमानना कार्यवाही। 4 सितंबर 2023 के आदेश का पालन न होने पर नाराजगी जताई।

नैनीताल सड़कों की बदहाली पर कार्रवाई
जिले की बदहाल सड़कों, टूटे पैराफिट व क्रैश बैरियर तथा मलबा-कूड़े पर अनिल यादव की जनहित याचिका पर राज्य को दो सप्ताह में सुधार कर रिपोर्ट देने के निर्देश। नैनीताल-कैंची, हल्द्वानी व कालाढूंगी रोड पर फोकस। कालाढूंगी रोड ठीक होने की जानकारी ली, लेकिन अन्य सड़कों पर दुर्घटना रोकने को कहा। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद।

हल्द्वानी बनभूलपुरा दंगा: अब्दुल मलिक को कोई राहत नहीं
बनभूलपुरा कांड के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत याचिका पर जस्टिस रवींद्र मैठाणी व शिधार्थ साह की बेंच ने सुनवाई से इनकार कर दूसरी पीठ को भेज दिया। जस्टिस साह पूर्व अधिवक्ता रह चुके। नजूल भूमि हड़पना व दंगा भड़काने के आरोप। पहले भी ट्रांसफर हो चुका मामला।

उत्तरकाशी सोमेश्वर मंदिर मरम्मत विवाद
जखोल मोरी के पौराणिक सोमेश्वर महादेव मंदिर पर हंस फाउंडेशन की मरम्मत के खिलाफ रामलाल विश्वकर्मा की याचिका पर सर्वे ऑफ इंडिया को जांच रिपोर्ट सभी पक्षों को उपलब्ध कराने को कहा। स्थानीय देव शिल्पी मांग, रोक लगने के बाद क्षति का दावा। अगली सुनवाई 18 मार्च।

उधम सिंह नगर जिला पंचायत योजनाओं पर रोक बरकरार
पूर्व बोर्ड के 350 से अधिक विकास कार्यों को नए बोर्ड द्वारा निरस्त करने के खिलाफ जयपाल सिंह की याचिका पर लगी रोक जारी। सरकार के शपथपत्र पर दो सप्ताह में जवाब मांगा। पुरानी योजनाएं पूरी करने की जिम्मेदारी नई सरकार की। अगली सुनवाई 25 मार्च 2026।

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