प्राधिकरण से स्वीकृत नहीं मानचित्र, रोहटा रोड नारायण नारायण गार्डन आवासीय कालोनी में अवैध रूप से चल रहा कामर्शियल गोदाम,
मेरठ। कंकरखेड़ा थाना के रोहटा रोड नारायण गार्डन आवासीय कालोनी में अवैध रूप से बनाये गए बलदेव टेंट के कामर्शियल गोदाम को लेकर लगता है मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसर बेखबर हैं। यह अवैध गोदाम इस बड़े इलाके के लोगों के लिए भारी मुसीबत साबित हो रहा है। जो लोग त्रस्त हैं उनका कहना है कि सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर जब तमाम अवैध निर्माणों पर अफसर कार्रवाई कर रहे हैं तो फिर बलदेव टेंट वालों के इस अवैध गोदाम से हमदर्दी क्यों हैं। लोगों का कहना है कि यदि अड़तालिस घंटे के भीतर इस अवैध गोदाम को ध्वस्त नहीं किया गया तो प्राधिकरण उपाध्यक्ष का घेराव किया जाएगा तथा जिलाधिकारी व मंडलायुक्त समेत प्रमुख सचिव आवास को शिकायती पत्र भेजा जाएगा। इस अवैध गोदाम के लिए केवल मेरठ प्राधिकरण ही नहीं बल्कि नगर निगम और प्रदूषण विभाग के अफसर भी कम कसूरवार नहीं है। हैरानी तो इस बात की है कि इलाके की पुलिस को भी लगता है कि यहां किसी बड़े हादसे का इंतजार है वर्ना कोई वजह नहीं जो कंकरखेड़ा थाना पुलिस अब तक इसका संज्ञान नहीं लेती। संज्ञान ना लेने की दो ही वजह हो सकती है पहली तो यह कि थाना पुलिस ने अवैध गोदाम संचालक बलदेव टेंट से हाथ मिला लिया है या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है।
आवासीय कालोनी में कामर्शियल गोदाम
रोहटा रोड स्थित नारायण गार्डन कालोनी आवासीय है। आवासीय कॉलोनियों (रिहायशी इलाकों) में कमर्शियल या व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने और कार्रवाई करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। यदि कोई कमर्शियल गतिविधि विशेष रूप से आरक्षित रिहायशी (Residential-only) इलाके में पाई जाती है, तो उस परिसर को तुरंत सील करने का आदेश है। इसके अलावा बगैर स्वीकृत मानचित्र के बनाया गया कोई भी गोदाम जैसा की बलदेव टेंट वालों का है बगैर किसी देरी के अफसरों को पुलिस प्रशासन की मदद से ध्वस्त कर देना चाहिए।
धारा 370 के तहत मुकदमे का प्रावधान
नारायण गार्डन कालोनी में बलदेव टेंट के अवैध कामर्शियल गोदाम के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कराए जाने का पर्याप्त प्रावधान दिया है। विधि विशेषज्ञों की राय में ऐसे अवैध गोदाम संचालक पर तुरंत और सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। रिहायशी इलाके में व्यवसायिक गोदाम चलाना वैसे ही गैरकानूनी है, और ऊपर से गंदगी फैलाना तथा कचरा जलाकर वायु प्रदूषण करना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 270 (सार्वजनिक उपद्रव/Public Nuisance) के तहत एक गंभीर दंडनीय अपराध है। लोगों बताया कि गोदाम संचालक कई बार गंदगी व कूडा कचरा आवासीय कालोनी के भीतर ही जला देता है। उसमें प्लास्टिंग और दूसरे ऐसे ही सामान जलाए जाते हैं जिससे भारी प्रदूषण फैलता है। उस वक्त कालोनी के लोगों के लिए सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। कूडा कचरा व प्लास्टिक जलाए जाने की वजह से लोग बीमारियों की चपेट में आ गए हैं। दिन भर यहां जगह जगह गोदाम संचालक कचरा जलाता देखा जा सकता है।
खौफ के चलते घरों में कैद
रोहटा रोड स्थित नारायण गार्डन कालोनी में बलदेव टेंट के अवैध गोदाम में चौबीस घंटे दिन हो या फिर रात भारी वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। कई बार इन भारी वाहनों को लेकर आने वाले चालक नशे में धुत्त होते हैं। चालकों के नशे में धुत्त होने की वजह से अनेकों बार अब तक हादसे हो चुके हैं। लोग इनकी चपेट में आ चुके हैं। कालोनी के लोगों ने बताया कि अब तो हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि हादसों के खौफ के चलते घरों में ही कैद रहने की मजबूरी हो गयी है। उन्होंने यह भी बताया कि इस गोदाम पर जो लोग आते हैं उनकी नियत में भी खोट है। वो कई बार अश्लील हरकतें तक कर चुके हैं। टेंट में जो सामान आता है, उसके साथ जहां टेंट लगाया जाता है वहां की गंदगी भी साथ लेकर आते हैं। यह गंदगी और कूडा कचरा गोदाम के आसपास के अलावा पूरी कालोनी में फैल रहा है। इसकी वजह से इस आवासीय कालोनी में बीमारियां फैल रही हैं। इस गोदाम की गंदगी की वजह से यह कालोनी ही नहीं पूरे इलाका बीमारियों की चपेट में है। इतना ही नहीं बलदेव टेंट के संचालकों ने आसपास की सड़क पर भी कब्जा कर लिया है। इसकी शिकायत नगर निगम के प्रवर्तन दल तक भी पहुंच गयी है। सड़क पर कब्जा कर लिए जाने की वजह से कई बार भारी जाम लग जाता है। वहां से निकला भी दुश्चवार हो जाता है। कई बार यह जाम पिक ऑवर यानि आफिस और स्कूल आने जाने के समय लगता है। लेकिन इतना कुछ होते हुए भी थाना पुलिस और समीप की चौकी का स्टाफ बलदेव टेंट संचालक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। लोगों का आरोप है कि लगता है कि पुलिस डर रही है या फिर महीना बांधा हुआ है। लोगों का कहना है कि वजह कुछ भी हो अब वो सहन नहीं कर सकते हैं। बलदेव टेंट संचालक का आवासीय कालोनी से गोदाम बाहर किया जाना चाहिए। बगैर किसी देरी के उसको ध्वस्त कर दिया जाना चाहिए। साथ ही उचित धाराओं में टेंट संचालक के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए।
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