नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम पहुंची, दुकानदारों में मचा हुआ है हड़कंप, प्रवर्तन दल की 15 सितंबर तक की मोहलत
मेरठ। नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम ने बेगमपुल और सोतीगंज में अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों पर चाबुक चलाया है। ऐसे तमाम मीट कारोबारियों को जिनकी दुकानें कायदे कानून ताक पर रखकर संचालित की जा रही है उन्हें 15 सितंबर तक बंद किए जाने की चेतावनी दी है। इसके बाद निगम प्रवर्तन दल किसी भी प्रकार की कार्रवाई के लिए मुक्त हाेगा। इस संबंध में प्रवर्तन दल ने चेताचनी दी है कि कायदे कानून ताक पर रखकर यदि किसी ने भी दुकान चलायी तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। नगरायुक्त सौरभ गंगवार के निर्देश पर प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल संजीव तोमर के नेतृत्व में टीम ने बेगमपुल चौराहे से अभियान शुरू किया। अभियान के दौरान इस पूरे इलाके में अफरा-तफरी मची रही। बेगमपुल से लेकर रोडवेज तक का पूरा इलाका जिसमें विशेषरूप से सोतीगंज भी शामिल हैं यहां मीट कच्चे और पक्के मीट की तमाम दुकानें हैं। हालांकि मीट कारोबारियों का दावा है कि वो लाइसेंस लेकर संचालित कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों ने जानकारी दी है कि तमाम मीट की दुकानें ऐसी हैं जिन पर कोई लाइसेंस नहीं है। ये अवैध रूप से संचालित हो रही हैं। इनकी वजह से इलाके में गंदगी की बहुत बुरी समस्या है। नाले नालियां तक इनकी वजह से चोंक है। इसके अलावा स्ट्रीट डाग इन दुकानों के संचालकों द्वारा सड़क पर फैंके जाने वाले छिछड़े खाते हैं और बाद में खतरनाक होकर लोगों पर हमला भी कर देते हैं।
मीट की दुकान के लिए यह है अनिवार्य
मीट की दुकान खोलने के लिए कुछ कायदे कानून तय किए गए हैं। सबसे पहले इसके लिए नगर निगम से लाइसेंस अनिवार्य है। इसके अलावा फूड एंड सेफ्टी से भी एनओसी लेनी होती है। मीट की दुकान चलाने के लिए खाद्य प्रशासन विभाग से वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। खुले में या बिना पर्दा/शीशे के नियमों के विरुद्ध मांस बेचने की अनुमति नहीं है। मांस केवल अधिकृत बूचड़खाने (स्लॉटर हाउस) से ही आना चाहिए और उस पर उचित मुहर/नंबर होना आवश्यक है। मंदिरों के पास अवैध रूप से संचालित दुकानों को तुरंत सीज करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने भूमिया पुल से अंजुम पैलेस तक अवैध रूप से चल रही मीट मार्केट और अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे बंद कराया और 45 दुकान मालिकों को नोटिस दिए गए थे। लिसाड़ी गेट क्षेत्र में पुलिस, नगर निगम और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने नियमों का उल्लंघन करने वाली दुकानों पर शिकंजा कसा। खाद्य सुरक्षा विभाग (FSDA) की टीम ने खुले में मीट बेचने वाली दुकानों का निरीक्षण कर दुकानदारों को नोटिस दिए। श्यामनगर (पिल्लोखड़ी चौकी के पास) में एक अवैध मिनी कमेला पकड़ा गया जहाँ से पशु बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
ये भी हुआ
कुछ समय पहले थाना लालकुर्ती क्षेत्र की सब्जी मंडी में सोमवार को अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के कार्यकर्ताओें ने प्रदर्शन किया। उन्होंने हनुमान मंदिर के पास खुलीं मीट की दुकानाें पर बुलडोजर चलाने की मांग की। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने बताया कि कि मंदिर से करीब 20 मीटर दूर सड़क के पार मीट की अवैध दुकानें चल रही हैं। इससे हिन्दू आस्थाओं को गहरा आघात पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। मंदिर स्थल से 100 मीटर के दायरे में मीट या मदिरा बिक्री पर रोक है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इन दुकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर मेरठ कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। इस मौके पर जयनाथ, मनोज उपाध्याय, ऋषिराज शर्मा, कविता आचार्य, नरेंद्र कुमार, अलका और नैना, सूरज, सुमन आहूजा, शिवा, अमरजीत और नरेश आशिवाल मौजूद रहे थे।
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