मेरठ। कांवड़ यात्रा पर भारी भरकम कांवड़ व डीजे लेकर चलने वालों को इस बार पुलिस प्रशासन ने पहले ही शासन से तय किए गए मानकों से अवगत करा दिया है। सभी को बता दिया गया है कि डीजे 10 फुट और कांवड़ 12 फुट हाइट से ज्यादा ना हो। इससे ज्यादा हाइट वाले डीजे व कांवड़ को पुलिस फोर्स रास्ते में रोक लेगी। उसकी हाइट कम करायी जाएगी। इसलिए बेहतर है कि शासन की ओर से तय किए गए मानकों के अनुसार ही डीजे व कांवड़ की हाइट रखी जाए। म्यूजिक सिस्टम की आवाज अधिकतम 75 डेसीबल रहेगी। डीजे पर केवल धार्मिक गीत ही बजेंगे। फूहड़, अश्लील या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गाने और डीजे कॉम्पिटीशन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।मानकों से ऊंचे डीजे को यात्रा मार्ग में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। कांवड़ यात्रा को लेकर शासन से लेकर प्रशासन व पुलिस के अफसर अलर्ट मोड पर हैं। कांवड़ यात्रा शांति पूर्वक संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात रहेगा। केवल कांवड़ यात्रा मार्ग ही नहीं पूरे जनपद में कड़ी चौकसी बरती जाएगी। कांवड़ यात्रा के मद्देनलजर 250 संचालकों को नोटिस दिए गए हैं। कांवड़ मार्ग में पड़ने वाले ढाबा, होटल और रेस्तरां को खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से जारी क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य होगा। शिव भक्त मोबाइल से इसे स्कैन कर प्रतिष्ठान के संचालक का नाम और वहां मिलने वाले खाद्य पदार्थों की निर्धारित कीमत देख सकेंगे। 15 जुलाई से सीओ स्तर के अफसर कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण करेंगे। यह काम निरंतर चलेगा।
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