दोहरे हत्याकांड में आठ आरोपी को उम्रकैद

मेरठ। 5 साल पहले थाना फलावदा क्षेत्र के गांव सनोता मैं हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने 8 आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 15 मेरठ हर्ष अग्रवाल मैं दोषियों को उम्रकैद और अंकन 8-8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एडीजीसी क्रिमिनल मुकेश कुमार मित्तल ने बताया कि वादी मुकदमा कलीम ने थाना फलावदा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम सनोता में 14 सितंबर 2017 को शाम 6:00 बजे उसका भाई मानसाद और दिलशान अपनी मारुति कार से फलावदा से अपने गांव सनोता वापस लौटे थे।जब वह गांव में घर के पास पहुंचे तो उन्होंने पंचायती भवन सनोता में खाली पड़ी जगह पर अपनी कार खड़ी की तो इस पर वहां धर्म वीर पुत्र दरियाव, अशोक पुत्र दरियाव, दरियाव पुत्र राम सिंह, गुलफाम, रवि पुत्र धर्मवीर ,मदन पुत्र दुर्गा, शाहिद पुत्र यासीन और आसिफ पुत्र जगदीश सहित अन्य लोग पहुंचे और उन्होंने वहां से गाड़ी हटाने के लिए कहा जिस पर आपस में कहासुनी हो गई।इन लोगों ने एक राय होकर उसके भाइयों मनसाद और दिलशाद पर अंधाधुंध गोलियां चला दी जिससे दिलशाद और मनसाद की मौके पर ही मौत हो गयी और बाकी लोग भी मौके पर अपनी जान बचाकर भागे ।मुकदमा दर्ज कराते हुए कलीम में आरोपियों के साथ पुरानी रंजिश और पार्टी बाजी होने का भी आरोप लगाया।न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से वादी सहित कुल 9 गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आठों आरोपियों को दोहरे हत्याकांड करने का दोषी पाते हुए सभी को उम्रकैद और 8-8 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।